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देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा राशन कार्ड
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा देह व्यापार से छुड़ाई गई महिलाओं को राशन कार्ड हासिल करने के लिए अब पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने पर देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं से प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) और निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। यह दोनों प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सहानभूति पूर्वक छूट दी जाएगी। गुरुवार को राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था और राज्य एड्स नियंत्रण संस्था की सूची में शामिल महिलाओं से नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करवाया जाएगा। संबंधित स्वयंसेवी संस्था और महिला व बाल विकास विभाग के क्षेत्रिय अधिकारियों की मदद से इन महिलाओं को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित कार्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि राशन कार्ड केवल भारत के नागरिकों को वितरित हो। गौरतलब है कि पुलिस मानव तस्करी प्रतिबंधक कानून के तहत देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को मुक्त कराती है। इस काम में स्वयं सेवी संस्थाएं भी पुलिस को सहयोग प्रदान करती हैं। यह संस्थाएं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था और राज्य एड्स नियंत्रण संस्था की सूची से जुड़ी होती हैं।
Created On :   13 Jan 2022 9:13 PM IST