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अर्जेन्ट हियरिंग के आवेदन पर रिट, सिविल और क्रिमिनल मामलों की भी होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश में सुनवाई को लेकर आंशिक संशोधित आदेश जारी किया है। संशोधित आदेश में कहा गया है कि अर्जेन्ट हियरिंग का आवेदन पेश होने पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान रिट, सिविल और क्रिमिनल मामलों की भी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी ने आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में 10 मई से 4 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है।
शुक्रवार को भी होगी सुनवाई
संशोधित आदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सोमवार और गुरुवार के अलावा शुक्रवार को भी ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ में सुनवाई होगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे ऐसे बंदी, जो 10 साल की सजा भुगत चुके हैं। उनकी दांडिक अपील पर स्पेशल डिवीजन बैंच सुनवाई करेगी। स्पेशल डिवीजन बैंच में उन दांडिक अपीलों को सुनवाई के लिए लगाया जाएगा, जिनमें अधिवक्ता सहमति प्रदान करेंगे।
Created On :   14 May 2021 5:30 PM IST