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निजी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे यस बैंक घोटाले के आरोपी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसके तहत डीएचएफएल के प्रमोटर व यस बैंक से जुड़े मामले में आरोपी धीरज वधावन को उपचार के लिए निजी अस्पताल से जेजे अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने वधावन को मुंबई के ‘कोकिकला बेन धीरुभाई अंबानी अस्पताल’ में इलाज कराने की इजाजत दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वधावन को जरुरी टेस्ट के लिए 12 व 13 अप्रैल को अंबानी अस्पताल में ले जाए जाए। इसके बाद उनकी सर्जरी को लेकर तय की गई तारीख से पहले अस्पताल में भर्ती किया जाए। सर्जरी के बाद उपचार के लिए दो सप्ताह वधावन को अस्पताल में रखा जाए। उपचार पूरा होने के बाद वधावन को तलोजा जेल में लाया जाए। जेल में यदि वधावन को कोई तकलीफ होती है तो फिर उन्हें जेजे अस्पताल अथवा केईएम अस्पताल में भर्ती किया जाए। वधावन को सीबीआई ने पहले यस बैंक में हुई कथित गड़बड़ी व अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी वधावन के खिलाफ शिकंजा कसा था। सीबीआई अदालत ने पिछले माह वधावन को नाक से जुड़े इलाज के लिए जेजे अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश दिया था। निचली अदालत के आदेश को वधावन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति पीडी नाईक के सामने मामले की सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति वधावन को राहत प्रदान की।
Created On :   8 April 2022 8:54 PM IST