दुष्कर्म के आरोपी युवक को नहीं मिली जमानत

Youth accused of rape did not get bail
दुष्कर्म के आरोपी युवक को नहीं मिली जमानत
दुष्कर्म के आरोपी युवक को नहीं मिली जमानत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीष कैलाश शुक्ल ने दुष्कर्म के आरोप में अधारताल निवासी रिंकू उर्फ आरिफ अंसारी की जमानत खारिज कर दी है। प्रकरण के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2018 में कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला से मोबाइल पर दोस्ती की। आरोपी ने अपने आप को हिन्दू बताकर महिला से शादी का वादा कर दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी करने के लिए आरोपी ने महिला पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (2 एन) और 506 का प्रकरण दर्ज किया। शासन की ओर से  एजीपी अनिल तिवारी ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा महिला को धमकी दी जा रही है, इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। 
 

Created On :   15 Jan 2021 2:59 PM IST

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