Dharashiv News: लोहारा के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक और एपीआई दोषी, दोनों को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

लोहारा के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक और एपीआई दोषी, दोनों को 3 वर्ष का सश्रम कारावास
  • 2016 के चर्चित रिश्वतखोरी प्रकरण में सजा
  • तत्कालीन पुलिस निरीक्षक और एपीआई दोषी

Dharashiv News. लोहारा पुलिस थाने के 2016 के चर्चित रिश्वतखोरी प्रकरण में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. एम. एफ. खान (उमरगा) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक संतोष बाबूराव गायकवाड़ (43) और तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक शाहूराज महादेव भीमाले (52) को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह फैसला 3 दिसंबर को सुनाया गया।

यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत दर्ज था। शिकायतकर्ता सुरेश गुंडेराव वाघ, निवासी लोहारा ने आरोप लगाया था कि शिक्षण संस्था के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आरोपियों ने 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। आरोपी क्रमांक 1 गायकवाड़ ने मांग की और आरोपी क्रमांक 2 भीमाले ने राशि स्वीकार की। साथ ही गायकवाड़ द्वारा इस लेन-देन को बढ़ावा देना भी सिद्ध हुआ।

जांच तत्कालीन पुलिस निरीक्षक अश्विनी भोसले और तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक बी. वी. गावडे ने की। सरकारी पक्ष की पैरवी सरकारी अभियोक्ता संदीप देशपांडे ने की। साक्ष्यों और पंचनामा के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया गया।

ट्रायल अधिकारी के रूप में योगेश वेलापुरे (पुलिस उपाधीक्षक, ला. प्र. वि. धाराशिव), पैरवी अधिकारी विजय वगरे (पुलिस निरीक्षक), पुलिस हवलदार ए. एन. माने और पुलिस कांस्टेबल पी. पी. भोसले ने कार्यभार संभाला।

Created On :   4 Dec 2025 6:27 PM IST

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