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पन्ना: बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में राजीनामा के माध्यम से होगा निराकरण
डिजिटल डेस्क, पन्ना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत 9 दिसम्बर 2023 को आयोजित की जाएगी। लोक अदालत में चिन्हित किए गए मुकदमा पूर्व और न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जाएगा। लोक अदालत में राशि वसूली, श्रम और रोजगार संबंधी विवाद, बिजली, पानी के बिलों सहित अन्य बिल भुगतान, मेंटेनेंस और अन्य प्रकरणों को रखा जाएगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि शनिवार को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। जिसमें शासन द्वारा प्रदाय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार छूट प्रदाय की जायेगी। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल भुगतान, संपत्ति एवं जल कर, उपभोक्ता प्रभार तथा अन्य करों के अधिभार के लिये शेष हैं।
ऐसे उपभोक्ता नेशनल लोक अदालत के माध्यम से शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली छूट का लाभ ले सकते हैं। प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ:माही चक्रवद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। लोक अदालत में छूट नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
उपभोक्ता या उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन अथवा संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि यदि कोई हो का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत अथवा अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता या उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुडी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। छूट मात्र नेशनल लोक अदालत के दिन यानि 9 दिसंबर 2023 के लिये लागू होगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरुद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जायेगी।
Created On :   9 Dec 2023 11:33 AM IST