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पन्ना: नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठ गठित
डिजिटल डेस्क, पन्ना। 9 दिसम्बर को जिला न्यायालय सहित अजयगढ एवं पवई न्यायालय और कुटुम्ब न्यायालय पन्ना में भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने बताया कि लोक अदालत के लिए 12 खण्डपीठ गठित की गई है। जिला न्यायालय पन्ना में 8, तहसील न्यायालय अजयगढ में 1 और तहसील न्यायालय पवई में 3 खण्डपीठ का गठन किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भावना साधौ की खण्डपीठ क्रमांक 1, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सुरेन्द्रचन्द्र पाल की खण्डपीठ क्रमांक 2, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश इन्द्रजीत रघुवंशी की खण्डपीठ क्रमांक 3, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र सिंह शाक्य की खण्डपीठ क्रमांक 4 का गठन किया गया है। पन्ना में न्यायाधीश शिवराज सिंह गवली, मोहित बडके, निधि शाक्यवार, प्रीतम शाह की खण्डपीठ का गठन भी किया गया है जबकि पवई के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार वालिया, राम सिंह बघेल और हिमांशी ठाकुर भारद्वाज तथा अजयगढ तहसील के लिए न्यायाधीश पलक श्रीवास्तव की खण्डपीठ गठित की गई है।
सभी खण्डपीठों में राजीनामा योग्य विचाराधीन लंबित आपराधिक, चेक अनादरण, मोटर दावा दुर्घटना, दीवानी, भू-अर्जन, पारिवारिक विवाद, भरण पोषण, घरेलू हिंसा इत्यादि प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा विद्युत विभाग, सभी बैंक के ऋण वसूली, टेलीफोन विभाग के बिल, नगरीय निकाय पन्ना, देवेन्द्रनगर, अमानगंज, ककरहटी, गुनौर, पवई और अजयगढ के जल व संपत्ति कर से संबंधित सभी मामलों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के लिए सभी पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किए गए हैं। सूचना पत्र प्राप्त नहीं होने पर भी नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण करवाया जा सकता है। सभी पक्षकारों और आम जनता से नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करवाने तथा विद्युत विभाग, बैंक, नगर पालिका, चेक अनादरण और दीवानी प्रकरणों में मिलने वाली छूट और न्याय शुल्क वापसी का लाभ प्राप्त करने की अपील की गई है।
Created On :   8 Dec 2023 1:48 PM IST