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श्रवण बाधित 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों का चिहांकन कर उपचार के निर्देश
पन्ना। बाल श्रवण उपचार योजना के छूटे बच्चों का चिन्हांकन कर उपचार सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये गए हैं। आशा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में 4 वर्ष से कम आयु के श्रवणबाधित बच्चों का चिन्हांकन का कार्य करेंगी। आशा कार्यकर्ता द्वारा चिन्हित बच्चों को आँगनवाडी केन्द्र में प्राथमिक जाँच के लिये लाया जायेगा। एएनएम ऐसे सभी बच्चों काए जिनमे श्रवण.बाधित और आंशिक रूप से श्रवणबाधिता पाई गई है उनकी पुन: जाँच कर श्रवणबाधिता की पुष्टि करेंगी। एएनएम से पुष्टि के बाद श्रवण-बाधित बच्चों को जाँच के लिये निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लाया जायेगा। चिकित्सा अधिकारी श्रवणबाधित की पुष्टि के लिये जाँच करेंगे। ग्राम स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक रेफरल प्रक्रिया की निगरानी की जवाबदेही सीएचओ की रहेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिन्हित श्रवणबाधित बच्चों को जिला शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र ले जाया जायेगा। चिन्हित श्रवणबाधित बच्चों को हियरिंग एड के लिये नि:शक्तता प्रमाण-पत्र मेडिकल बोर्ड से उपलब्ध कराया जायेगा। चिन्हांकित श्रवणबाधित बच्चों को हेयरिंग एड देकर प्राथमिक उपचार दिया जायेगा। आवश्यकता के अनुसार 5 वर्ष आयु तक के छूटे हुए श्रवणबाधित बच्चों का एडीआईपी योजना में मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में नि:शुल्क उपचार भी कराया जायेगा। श्रवणबाधित चिन्हांकित बच्चों के नि:शुल्क उपचार के लिये निर्धारित पैकेज में कॉकलियर इम्पलांट सर्जरी के लिये 5 लाख 20 हजार, परिवहन के लिये 2 हजार और इम्पलांट के बाद पूर्ण फॉलोअप के लिये एक लाख 28 हजार रूपये की राशि निर्धारित है। नि:शुल्क कॉकलियर इम्पलांट सर्जरी सहित उपचार के लिये प्रदेश के 7 चिकित्सालय संबद्ध हैं।
Created On :   3 Sept 2023 1:08 PM IST