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पन्ना: हत्या के आरोप में दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास
- हत्या के आरोप में दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त राजकुमार को जिला न्यायालय पन्ना के न्यायाधीश महेन्द्र मंगोदिया की कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३०२ के आरोप में आजीवन कारावास एवं १००० रूपए के अर्थदण्ड तथा धारा २०१ के आरोप में ०४ वर्ष की सश्रम कारावास तथा ५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वहीं घटना प्रकरण में साक्ष्य छुपाने के लिए दोषी पाए गए मिंता आदिवासी को धारा २०१ के तहत ०४ वर्ष का सश्रम कारावास एवं ५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक ०२ सितम्बर २०२२ को मिंता आदिवासी अभियुक्त ने सलेहा थाना में सूचना दी गई थी रात्रि करीब ०१ बजे घर में आवाज सुनाई देने पर उसकी भतीज बहू ने उठकर देखा तो भतीजा घर के बगल से दूसरे कच्चे घर जाने के लिए सीढी से फिसलकर गिरने से सिर में पक्की दीवाल लगने जाने से आई चोटे से खत्म हो गया है।
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सूचना पर मर्ग कायम कर जांच कार्यवाही शुरू की गई जांच में सामने आया कि दिनांक 01 सितम्बर 2022 को रात्रि 7 बजे मृतक बलवाना आदिवासी की बहू सुमन आदिवासी अपने चाचा ससुर मिंता आदवासी के घर बैठने गयी थी तो रात्रि में मृतक अपने घर आया बहू न मिलने पर चाचा मिंता के घर जाकर बहू सुमन आदिवासी से कहा कि तुम घर में क्यो नहीं रहती हो चलो। इसी बात पर सुमन को डाटने लगा। राजकुमार जो मृतक बलवाना से पहले से बुराई मानता था मृतक से वाद विवाद कर गाली- गलौच करने लगा और दोनों में लिपटा झपटी होने लगी। तभी राजकुमार कोल अपने घर से कुल्हाडी ले आया और मृतक बलवाना आदिवासी के सिर में मार दिया जिससे मौके पर ही आगन में जमीन पर गिर गया व खून निकलने लगा जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब राजकुमार ने पिता मिंता को बुला लाया मिंता ने आंगन में डले खून में मिट्टी मिलवाकर बोरे मे भरवाकर साक्ष्य छिपाने की नियत से राजकुमार से बाहर फिकवाया गया।
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Created On :   10 Feb 2024 4:58 PM IST