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पन्ना: आदिवासी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। पन्ना जिले के मडला थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम हरसा में ४३ वर्षीय आदिवासी रामखिलवान गौड़ पिता जीवनलाल गौड़ की गोली मारकर हत्या किए जाने की वारदात के मामलें में दोषी पाए गए अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह धंधेरे निवासी ग्राम हरसा थाना मडला को आर.पी.सोनकर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट न्यायालय पन्ना द्वारा सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को एससीएसटी एक्ट की धारा ३(२)(५)के आरोप में आजीवन कारावास एवं ०५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वहीं आम्र्स एक्ट की धारा २५(१-बी)(ए), २७(१) के आरोप में ०१-०१ वर्ष की सजा तथा ०१-०१ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना की संक्षिप्त जानकारी के अनुसार दिनांक १८ नवम्बर २०१९ को इवेन्ट मिलने पर गोली लगने से घायल रामखिलावन गौड़ को १०० डायल पुलिस द्वारा जिला अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। घटना के संबध में आहत रामखिलावन गौड़ द्वारा पेड़ की आड़ में छिपकर घटना दिनांक १८ नवम्बर २०१९ को शाम ०७:३० बजे पेड़ छिपकर गोली मारने और उससे घायल होने की जानकारी पुलिस को दी गई तथा इसको लेकर भापतपुर के फौजी विश्वकर्मा के विरूद्ध संदेह जताया गया।
आहत को गोली लगने से उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज मामले की विवेचना की गई तथा जांच विवेचना के दौरान में पाया गया कि घटना दिनांक को आरोपी वीरेन्द्र सिंह अपने भाई भूपेंन्द्र एवं राव साहब के साथ जंगल की तरफ जा रहा था मृतक रामखिलावन के घर के सामने जब तीनों लोग पहँुचे तो रामखिलावन दरवाजे पर खडा था जिस पर धीरेन्द्र ने मृतक रामखिलावन से पीने के लिए शराब की दो बोतलें मांगी मना करने पर वाद-विवाद हुआ और धीरेन्द्र सिंह ने अपनी भरतल बंदूक से रामखिलावन के ऊपर गोली चली दी जिससे वह घायल हो गए।
वहीं रामखिलावन द्वारा फोैजी विश्वकर्मा के संबध में जाहिर किए गए संदेह की जानकारी को लेकर विवेचना में यह बात सामने आई कि आरोपियों द्वारा रामखिलावन को जान से मारने की धमकी देते हुए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बाध्य किया गया। थाना पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुए आरोपीगणों के विरूद्ध न्यायालय में अंतिम अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह धंधेरे को दोषी पाया गया तथा सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से जीतेन्द्र सिंह बैस लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई।
Created On :   8 Dec 2023 12:00 PM IST