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Panna News: चेक बाउंस के मामले में आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिन्दु पटेल के न्यायालय में
- चेक बाउंस के मामले में आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास
Panna News: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिन्दु पटेल के न्यायालय में चेक बाउंस के प्रकरण का निराकरण करते हुए दोषी पाए गए आरोपी को पराक्रम लिखत अधिनियम की धारा १३८ के अपराध में ०१ वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किए जाने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी अभियुक्त राम खिलावन पिता भाऊ उम्र ५१ वर्ष निवासी ग्राम नबस्ता तहसील अजगयढ हाल निवास उत्कृष्ट विद्यालय के सामने तहसील पन्ना को सश्रम कारावास की सजा के साथ ही परिवादी संजय कुमार दुबे पिता देवी प्रसाद दुबे उम्र ४० वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक के टि$करिया मोहल्ला को चेक राशि ०२ लाख १५ हजार रूपए तथा चेक राशि की रकम पर दिनांक १३ फरवरी २०१९ से ०९ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज राशि ०१ लाख २० हजार ५०७ रूपए ५० पैसे तथा वाद व्यय की राशि ०२ हजार रूपए इस प्रकार कुल ०३ लाख ३९ हजार ५०७ रूपए ५० पैसे भुगतान किये जाने आदेश दिया गया है अन्यथा व्यक्तिक्रम की दशा में अभियुक्त एक माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगताये जाने का निणर्य आदेश में उल्लेख किया गया है।
अभियोजन घटनानुसार परिवादी द्वारा आरोपी राम खिलावन पर आरोप था कि उसने परिवादी संजय कुमार दुबे को ऋण की आदयगी हेतु दिनांक १३ फरवरी २०१९ को अपने भारतीय स्टेट बैक की शाखा अजयगढ मे संचालित खाते की दो चेके क्रमश-०२ लाख एवं १५ हजार रूपए के जारी किए गए जो कि इस टीप के साथ जारीकर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया जिससे वहअनादरित हो गए। जिस पर परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को दोनों चेको के बाउंस हो जाने की सूचना देकर चेक राशि का भुगतान किए जाने का नोटिस जारी किया गया है इस पर भी आरेापी राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया जिस पर परिवादी द्वारा अपने अधिवता के माध्यम से धारा १३८ पराक्रम पर लिखत हंू के अंतर्गत परिवाद प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय में परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और परिवादी के अधिवक्ता के साथ ही आरोपी पक्ष को प्रकरण के दौरान सुना गया तथा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए निर्णय आदेश पारित किया गया।
Created On :   12 May 2025 12:27 PM IST