Panna News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
  • अभियोजन के अनुसार घटना 25 जुलाई 2024 को ग्राम परासी में हुई थी
  • हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Panna News: अपर सत्र न्यायाधीश पवई के न्यायालय ने एक हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार घटना 25 जुलाई 2024 को दोपहर करीब ०३:३० बजे ग्राम परासी में हुई थी। मृतक मैकू पिता नेत्रपाल अपने गांव के बट्टू आदिवासी के खाली मकान के सामने पत्थर की फरसी पर बैठे थे। उसी दौरान गांव के गंगाराम उर्फ लंगड़ा ने लोहे की सब्बल से मैकू के सिर पर वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आरोपी वारदात के बाद सब्बल फेंक कर भाग गया।

पुलिस ने मौके से खून से सनी मिट्टी, सादा मिट्टी और लोहे की रॉड जप्त की तथा शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया। जांच पूरी होने के बाद थाना शाहनगर में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त गंगाराम उर्फ लंगड़ा पिता दुलारे आदिवासी उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम परासी थाना शाहनगर जिला पन्ना को धारा 103(1) बीएनएस के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और ५०० रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड अदा न करने पर ०१ माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक बी.के. पाण्डेय द्वारा की गई।

Created On :   7 Nov 2025 1:47 PM IST

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