Panna News: आधार ई-केवायसी के लिए शेष पेंशन हितग्राहियों का होगा भौतिक सत्यापन

आधार ई-केवायसी के लिए शेष पेंशन हितग्राहियों का होगा भौतिक सत्यापन
  • शासन के निर्देशानुसार गत 31 अगस्त तक पेंशन पोर्टल पर
  • आधार ई-केवायसी के लिए शेष पेंशन हितग्राहियों का होगा भौतिक सत्यापन

Panna News: शासन के निर्देशानुसार गत 31 अगस्त तक पेंशन पोर्टल पर आधार ई-केवायसी से शेष पेंशन हितग्राहियों का अब भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के सभी पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर केवायसी सुनिश्चित करने के निर्देश पूर्व में दिए गए थे। साथ ही निर्धारित समयावधि तक पेंशन हितग्राहियों द्वारा ई-केवायसी नहीं कराने पर शासन स्तर से पेंशन होल्ड करने के संबंध में भी अवगत कराया गया था। उप संचालक अशोक कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि 31 अगस्त 2025 की स्थिति में समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी नहीं करा सके हितग्राहियों की पेंशन को होल्ड करने की कार्यवाही के साथ संबंधित निकाय को इनकी संख्या और सूची भौतिक सत्यापन के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत समस्त जनपद पंचायत सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ को ई-केवायसी से शेष रहे पेंशन हितग्राहियों का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन कराने तथा मृत, अपात्र और पलायन वाले व्यक्तियों की पेंशन बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चलने फिरने में असमर्थ और वृद्धावस्था या दिव्यांगता के कारण पोर्टल पर केवायसी नहीं करा सके हितग्राहियों के प्रकरणों में 27 जनवरी 2025 को जारी एसओपी के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत पात्रता प्रमाणित होने पर शुरू होगी पेंशन

आधार ई-केवायसी कराने से विभिन्न कारणों से वंचित रहे पेंशन हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन के दौरान हितग्राही का वर्तमान पते पर निवासरत होने एवं योजना के लिए पात्र होने पर स्थानीय निकाय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर इसकी पुष्टि की जाएगी। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव एवं वार्ड प्रभारी पंचनामा तैयार करेंगे एवं इस बात का उल्लेख किया जाएगा की उक्त पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवासयी के लिए सभी प्रयास किए गए और हितग्राही का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो सका। जिला एवं ब्लॉक ई-गवर्नेंस की टीम द्वारा ऐसे हितग्राहियों की समग्र पोर्टल पर किसी भी प्रक्रिया से आधार ई-केवायसी नहीं होने की पुष्टि की जाएगी। जिला एवं ब्लॉक ई-गवर्नेंस टीम की पुष्टि के बाद स्थानीय निकाय के पदाभिहित अधिकारी द्वारा पेंशन हितग्राही का पोर्टल पर चिन्हांकन कर प्रमाणित किया जाएगा। इसके साथ ही हितग्राही की पेंशन होल्ड नहीं करने और निरंतर जारी रखने की अनुशंसा भी अनिवार्य होगी। बताया गया है कि ऐसे पेंशन हितग्राही जिन्होंने समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी करा ली है और वर्तमान में किसी योजना के तहत पात्र हैं, तो उन्हें पात्र अंकित कर पेंशन प्रपोजल में जोड़ा जाएगा। अपात्र, पलायन या अन्य कारण से पेंशन बंद होने पर हितग्राही द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी कराने पर पात्रतानुसार पुन: नवीन आवेदन दर्ज कर पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी और पात्रतानुसार एरियर भी दिया जाएगा। निकायों के अधिकारी द्वारा पोर्टल पर पेंशन होल्ड नहीं करने एवं इसे जारी रखने की अनुशंसा पर शासन द्वारा ऐसे प्रकरणों में पेंशन जारी रखने का निर्णय लिया जाएगा। उक्त कार्यवाही आगामी 30 नवम्बर तक पूर्ण करना अनिवार्य है।

Created On :   15 Sept 2025 12:09 PM IST

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