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Panna News: पन्ना नगर में बसों की आवाजाही के लिए रूट निर्धारित, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

- पन्ना नगर में बसों की आवाजाही के लिए रूट निर्धारित
- जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
- उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
Panna News: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं म.प्र. मोटर व्हीकल नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत पन्ना शहर के अंदर यात्री बसों के आने जाने का मार्ग निर्धारित कर अलग-अलग मार्गों से बसों का आवागमन प्रतिबंधित किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया था कि शहर के अंदर यात्री बसों के आने जाने का मार्ग निर्धारण न होने के कारण बस संचालकों एवं चालकों द्वारा मनमाने तरीके से अलग-अलग मार्गों से बसों का आवागमन किया जाता है। इस कारण शहर की यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
अब पन्ना नगर के अंदर यात्री बसों के आवागमन के निर्धारित मार्ग अनुसार सतना, अमानगंज एवं छतरपुर की ओर से आने वाली सभी यात्री बसें बस स्टैंड जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 से डायमंड चौराहा से ब्लॉक तिराहा होकर, बीटीआई तिराहा होते हुए बस स्टैंड जाएंगी। इसी तरह अजयगढ और पहाडीखेरा की ओर से आने जाने वाली सभी बसें सिटी पोस्ट ऑफिस तिराहा से छतरपुर बायपास होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 से मोहन निवास चौराहा, डायमंड चौराहा-ब्लॉक तिराहा होकर बीटीआई तिराहा से बस स्टैंड जाएंगी जबकि बस स्टैंड से जाने वाली सभी बसें बेनीसागर तिराहा से अस्पताल तिराहा होकर ब्लॉक तिराहा से डायमंड चौराहा होते हुए गंतव्य स्थान की ओर जाएंगी।
Created On :   27 Aug 2025 1:44 PM IST