Panna News: माता-पिता दोनों के न होने पर ही मिल सकेगा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ

  • माता-पिता दोनों के न होने पर ही मिल सकेगा
  • मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ

Panna News: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ अपने माता एवं पिता दोनों को खोने वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही मिल सकेगा। अपने संबंधियों या संरक्षक के साथ जीवन यापन करने वाले बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। पात्र बालक स्वयं अथवा संरक्षक के माध्यम से वांछित दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन के साथ माता एवं पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। साथ ही बालक एवं संरक्षक या रिश्तेदार का डीबीटी इनेबिल संयुक्त बैंक खाता होना भी जरूरी है। इसके अलावा बच्चे का आधार कार्ड, फोटो, अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, समग्र आईडी एवं निवास प्रमाण पत्र तथा संरक्षक या रिश्तेदारों का आधार कार्ड, फोटो, राशन कार्ड, समग्र आईडी, आय प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर जरूरी है। योजना से संबंधित जानकारी और आवेदन जमा करने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय सहित परियोजना अधिकारी कार्यालय अजयगढ, पन्ना, पवई, गुनौर व शाहनगर तथा विभाग की पर्यवेक्षक और आंगनबाडी कार्यकर्ता से भी संपर्क किया जा सकता है।

Created On :   22 Aug 2025 12:19 PM IST

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