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Panna News: कलेक्टर न्यायालय में 31 जुलाई तक प्रस्तुत करें आपत्ति

- कलेक्टर न्यायालय द्वारा पन्ना
- कलेक्टर न्यायालय में 31 जुलाई तक प्रस्तुत करें आपत्ति
Panna News: कलेक्टर न्यायालय द्वारा पन्ना में सर्वे नंबर 414/2, 414/३, 414/4, 422/2, 422/3 एवं 422/4 कुल किता 06 कुल रकवा 0.263 हेक्टेयर भूमि पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, कॉलोनी विकास की अनुज्ञा, नगर तथा ग्राम निवेश से लेआउट स्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर तथा किसी भी प्रकार का आंतरिक विकास व रेरा में पंजीयन कराए बिना छोटे-छोटे भू-खण्ड विक्रय कर कॉलोनी का निर्माण पाए जाने पर इसे अनधिकृत कॉलोनी घोषित करने की कार्रवाई प्रचलन में है। इसके लिए संबंधितजनों को आगामी 31 जुलाई तक कलेक्टर न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के संयुक्त प्रतिवेदन अनुसार आगरा मोहल्ला निवासी अनावेदकगण वीरेन्द्र कुशवाहा, रज्जन कुशवाहा, किशोरी लाल कुशवाहा, श्यामसुंदर कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा एवं सोनू कुशवाहा द्वारा अनधिकृत कॉलोनी निर्मित की जा रही थी।
Created On :   12 July 2025 1:11 PM IST