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Panna News: कलेक्टर के निर्देश का हो रहा है पालन, निराश्रित गौवंश को सुरक्षित आश्रय स्थल भेजने की गई कार्रवाई

- कलेक्टर के निर्देश का हो रहा है पालन
- निराश्रित गौवंश को सुरक्षित आश्रय स्थल भेजने की गई कार्रवाई
Panna News: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार द्वारा सडकों पर सुरक्षित आवागमन और निराश्रित पशु एवं गौवंश को सुरक्षित आश्रय स्थल में विस्थापित करने के उद्देश्य से गत दिवस जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 163 लागू की गई है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव सहित स्थानीय निकाय के अधिकारी व अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया था। जिला कलेक्टर के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा वांछित कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सडकों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं को कर्मचारियों की टीम द्वारा गौशाला भिजवाया गया। मंगलवार की रात्रि को नगर पालिका परिषद पन्ना की टीम ने भी निराश्रित गौवंश को शहर की सडकों से हटाने की कार्यवाही की। साथ ही अजयगढ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत फरस्वाहा द्वारा 92 गौवंश को राधा गौशाला कडरहा भेजा गया। इसके पूर्व भी ग्राम पंचायत देवगांव, प्रतापपुर सहित गुनौर, पवई, शाहनगर और रैपुरा क्षेत्र की विभिन्न गौशालाओं में निराश्रित गौवंश को शिफ्ट किया गया।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने भी गौशाला की आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौशालाओं में पंजी संधारित कर आवश्यक जानकारियों का संधारण भी किया जा रहा है। गौवंश की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टैगिंग कार्य भी करवाया जा रहा है। गौवंश को रेडियम पट्टे भी लगाए गए हैं। जिला प्रशासन की इस कार्यवाही से स्थानीय नागरिक भी खुश हैं। इससे मुख्य मार्गों सहित अन्य सडकों पर भी वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिल रही है। इसके अलावा सडक दुर्घटनाओं पर रोकथाम के साथ निराश्रित पशु व गौवंश की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। यह कार्यवाही आगामी दिवसों में भी निरंतर जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर द्वारा पशुपालकों को पालतू पशु रखने की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पालतू गौवंश सडक पर मिलने की स्थिति में निकट की गौशालाओं में भेजा जाएगा। गौशाला में विस्थापन की पर पशुपालक से अर्थदण्ड वसूलकर गौवंश वापस करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके बावजूद भी घटना की पुनरावृत्ति होने पर पशुपालकों के विरूद्ध भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। स्थानीय थाना प्रभारी भी इन घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे।
Created On :   17 July 2025 3:13 PM IST