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पन्ना: बिजली अनियमितताओं के प्रकरणों में मिलेगा समझौते का अवसर
डिजिटल डेस्क, पन्ना। शनिवार 9 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को बिजली अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौते का मौका मिलेगा जिसके तहत आंकलित सिविल दायित्व की 50 हजार रूपए राशि तक के प्रकरणों के लिए 20 एवं 30 प्रतिशत तथा ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। नेशनल लोक अदालत के दौरान जिले के सभी निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता जिनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135/138 एवं 126 के तहत विशेष न्यायालय पन्ना और पवई में लिटिगेशन स्तर पर प्रकरण लंबित हैं उन्हें एकमुश्त भुगतान करने पर छूट मिलेगी।
समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू और 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को सिविल दायित्व की 50 हजार रूपए राशि तक के प्रकरणों के लिए 20 प्रतिशत और ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसी तरह न्यायालय से बाहर प्रिलिटिगेशन स्तर पर लंबित प्रकरणों में एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर आंकलित सिविल दायित्व की राशि 50 हजार तक के प्रकरणों में 30 प्रतिशत और ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूटी मिलेगी।
Created On :   8 Dec 2023 1:27 PM IST