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पन्ना: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला न्यायालय पन्ना की पॉस्को एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेन्द्र मंगोदिया ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामलें में दोषी पाए गए अभियुक्त लक्ष्मीकांत उर्फ अंजू दहायत उम्र ३१ वर्ष को पॉस्को एक्ट की धारा ५एल/६ के आरोप में २० वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३६३ के आरोप में दोषी पाते हुए ०५ वर्ष के कठोर कारावास तथा ५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार पीडिता नाबालिग के पिता ने थाना अमानगंज में दिनांक १४ जुलाई २०२२ को सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक १३ जुलाई २०२२ को वह व उसकी पत्नी अपनी पुत्री के साथ मजदूरी के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे जिसके किराये के लिए वह गांव के ही एक व्यक्ति से शाम को ०८ बजे रूपए लेने गया तथा रात्रि १० बजे वापिस लौटा तो पत्नी ने बताया कि पुत्री घर से कहीं चली गई तलाश की गई तो उसका कोई पता नहीं चला।
इस पर उसने सोचा कि गांव में होगी आ जायेगी परन्तु जब देर रात तक नहीं आई तो उसने अन्य लोगों के साथ तलाश की तो उसका पता नहीं चल रहा है। पीडिता के पिता ने सूचना रिपोर्ट में संदेह जाहिर किया कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई बहला-फुसलाकर भगा ले गया है जिस पर गुमइंसान के साथ ही आईपीसी की धारा ३६३ के तहत अमानगंज थाने में पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा नाबालिग को उत्तर प्रदेश के वृन्दावन से दिनांक १४ सितम्बर २०२२ को दस्तयाब किया गया तथा कथन लिए गए साक्षीगणों के भी कथन लिए गए। विवेचना में आरोपी द्वारा नाबालिग को भगा ले जाने और दुष्कर्म किए जाने का मामला होने पर प्रकरण मेंं धाराओं का इजाफा किया गया तथा आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही कर प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश खरे द्वारा न्यायालय में साक्षियों के कथन करवाये गए तथा घटना से जुडे साक्ष्यों को बिन्दुवार न्यायालय के समक्ष रखा गया। न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध लगे अपराध को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई गई।
Created On :   14 Dec 2023 12:18 PM IST