Pune City News: आरटीई लॉटरी 6 अप्रैल को, 25% सीटों पर प्रवेश

आरटीई लॉटरी 6 अप्रैल को, 25% सीटों पर प्रवेश
  • चयनित छात्रों की सूची और प्रतीक्षा सूची ऑनलाइन जारी
  • गड़बड़ी होने पर कड़ी कार्रवाई का एलान

भास्कर न्यूज, पुणे। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए इस साल लॉटरी (सोडत) 6 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इस लॉटरी के माध्यम से चयनित छात्रों की सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद स्कूलों में प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक शरद गोसावी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उच्च न्यायालय ने छात्र के निवास स्थान से 1 किलोमीटर के भीतर स्कूल चुनने की शर्त को रद्द कर दिया है। इसके बाद विभाग ने पहले से आवेदन कर चुके अभिभावकों को पुनः आवेदन करने का अवसर दिया और नए अभिभावकों को भी आवेदन की अनुमति दी गई। गोसावी ने बताया कि लॉटरी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में शिक्षा आयुक्त की उपस्थिति में होगी और इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब पर किया जाएगा। लॉटरी के बाद चयनित विद्यार्थियों की स्कूल-वार सूची जारी की जाएगी।

राज्य में इस वर्ष आरटीई प्रवेश के लिए 8,701 स्कूलों में कुल 1,14,826 सीटें उपलब्ध हैं। 31 मार्च तक आवेदन की अंतिम तिथि तक 2,89,498 आवेदन प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष के 3,05,151 आवेदन की तुलना में कम हैं।

गड़बड़ियों की शिकायत के लिए अपील

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। अभिभावकों को प्रवेश के नाम पर किसी भी प्रलोभन से बचने की सलाह दी गई है। किसी भी अनियमितता या गड़बड़ी की शिकायत संबंधित जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, नगर निगम, नगरपालिका प्रशासन, विभागीय शिक्षा उपनिदेशक, प्राथमिक शिक्षा संचालनालय या शिक्षा आयुक्त को प्रमाण के साथ दर्ज कराई जा सकती है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

Created On :   4 April 2026 5:00 PM IST

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