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Pune City News: डेवलपर को 60 दिन में करना होगी ग्राहक के नुकसान की भरपाई

भास्कर न्यूज, पुणे। राज्य में रियल इस्टेट लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने नई नियमावली जारी की है। इसके तहत किसी प्रकरण में यदि घर खरीदने वाले के पक्ष में फैसला आता है, तो डेवलपर को ग्राहक को देय नुकसान भरपाई 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में राशि का भुगतान न करने पर 'नॉन-कंप्लायंस' दर्ज होगा और चार सप्ताह के भीतर सुनवाई होगी।
प्रॉपर्टी उद्योग जगत में इसे ऐसे बदलाव के रूप में देखा जा रहा है जो भविष्य में डेवलपर्स पर कड़ा नियंत्रण लगाएगा और ग्राहकों को राहत देगा। बढ़ती शिकायतों, देरी से पूर्ण होने वाले प्रोजेक्ट और नुकसान भरपाई की अदायगी में हो रही दिक्कतों को देखते हुए यह नई नियमावली बेहद आवश्यक मानी जा रही है।
महारेरा ने साफ किया है कि फैसले के बावजूद आदेश न मानने पर डेवलपर्स की चल और अचल संपत्ति की जानकारी लेकर उसे जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। इससे नुकसान भरपाई के लिए महीनों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के विज्ञापनों में प्रोजेक्ट का महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, आधिकारिक वेबसाइट और प्रोजेक्ट का क्यूआर कोड स्पष्ट रूप से छापना सभी डेवलपर्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यदि विज्ञापन में भ्रामक दावे या भ्रमित करने वाली जानकारी दी जाती है तो सीधे कार्रवाई की व्यवस्था भी की गई है।
प्राधिकरण का मानना है कि प्रोजेक्ट प्रबंधन में 'स्व नियंत्रण' बनाए रखने वाली विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों का अब केवल दो साल का कार्यकाल होगा। क्षेत्र विशेषज्ञ ही प्रतिनिधि बन सकेंगे, जिससे नियामक प्रक्रिया में पेशेवर रवैया बढ़ेगा। माना जा रहा है कि महारेरा के नए निर्णयों से राज्य में हाउसिंग सेक्टर में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है और लंबे समय से विलंबित प्रोजेक्ट्स में ग्राहकों को विशेष रूप से राहत मिलेगी।
Created On :   27 Nov 2025 2:20 PM IST












