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Satna News: मामूली वाद-विवाद पर हमलावर को 2 साल की सजा

Satna News: मामूली वाद-विवाद पर मारपीट कर हाथ तोड़ देने वाले आरोपी को अदालत ने 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वैभव पटेल की अदालत ने आरोपी शरद साहू पिता रामविश्वास साहू 31 वर्ष को भादवि की धारा 325 का अपराध करने का दोषी मानते हुए 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ निशिकांत झा ने पक्ष रखा। एडीपीओ ने बताया कि 9 मई 2022 को फरियादी सोनू प्रसाद साहू अपने चाचा कमलेश साहू के साथ ग्राम खैरुआ निमंत्रण देने गया था, तभी शाम लगभग साढ़े 4 बजे आरोपी ने अपने घर के सामने सोनू साहू के साथ डंडे से मारपीट की, जिससे उसका हाथ टूट गया।
रिपोर्ट पर नागौद थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और अदालत में मामला पेश किया। अदालत ने जुर्म साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   28 Nov 2025 1:05 PM IST












