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Satna News: पुलिस पर फायरिंग के मामले में कर्वी कोर्ट ने सुनाई सजा

- बबुली कोल गिरोह के डकैत को 6 साल की कैद
- गिरोह के मौजूद होने की सूचना मिली तो पुलिस पार्टी ने गैंग को घेर लिया
Satna News: पुलिस टीम पर फायरिंग करने की एक दशक पुरानी वारदात को अंजाम देने वाले दस्यु सरगना बबुली कोल के कैजुअल गैंग मेम्बर लवलेश पुत्र कल्लू कोल, निवासी निही-चिरैया, थाना मानिकपुर, जिला चित्रकूट (यूपी) को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश चित्रकूट (कर्बी) ने 6 वर्ष के कारावास और 8 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
गौरतलब है कि 6 दिसम्बर 2015 बबुली कोल गिरोह ने कल्याणपुर के जंगल में वनकर्मियों के साथ मारपीट कर दी, जिसकी सूचना मिलने पर तत्कालीन राजापुर थाना इंचार्ज आरबी सिंह, मानिकपुर और मारकुंडी की संयुक्त पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए।
इसी दौरान नागर गांव से लगे ठर्री पहाड़ पर गिरोह के मौजूद होने की सूचना मिली तो पुलिस पार्टी ने गैंग को घेर लिया, तब बबुली और उसके साथी फायरिंग करते हुए भाग निकले।
मुठभेड़ में मारा गया था सरगना
इस वारदात में कई डकैतों के साथ लवलेश का नाम सामने आया था। कुछ दिनों बाद गैंग लीडर और उसका एक साथी एमपी के इलाके में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान मारे गए, जबकि कैजुअल मेम्बर लवलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के बाद 28 नवम्बर 2016 को डकैत के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने 6 वर्ष के कारावास और 8 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
Created On :   28 Aug 2025 2:08 PM IST