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AUS VS IND: इशांत और रोहित शुरुआत के 2 टेस्ट मैचों में नहीं खेल सकेंगे

हाईलाइट
- इशांत और रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआत के 2 टेस्ट मैचों में नहीं खेल सकेंगे
- टेस्ट सीरीज की शुरुआत 17 दिसंबर से एडिलेड में होने वाले डे-नाइट टेस्ट मैच से हो रही है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तहत होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में नहीं खेल सकेंगे। टेस्ट सीरीज की शुरुआत 17 दिसंबर से एडिलेड में होने वाले डे-नाइट टेस्ट मैच से हो रही है। वेबसाइट ईएसपीएनक्रिकइंफो ने इस बात की पुष्टि की है। वेबसाइट के मुताबिक दोनों खिलाड़ी अंतिम 2 टेस्ट मैचों में खेल सकेंगे।
इशांत ने फिटनेस हासिल कर ली है और अब वह सात जनवरी से सिडनी में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में जगह के हकदार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इशांत को इसके लिए जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया पहुंचना होगा। दूसरी ओर, रोहित अभी एनसीए में हैमस्ट्रींग इंजुरी का इलाज करा रहे हैं। रोहित को आईपीएल के 13वें सीजन के दौरान यह चोट लगी थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि, रोहित को दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ही यात्रा की अनुमति मिल सकेगी। क्योंकि वह अभी पूरी फिटनेस नहीं हासिल कर सके हैं। रोहित को 2 सप्ताह तक रिहैब में रहना होगा और इसके बाद ही उन्हें लेकर एनसीए किसी निर्णय पर पहुंच सकेगा। रोहित अगर 8 दिसंबर को भी ऑस्ट्रेलिया रवाना होते हैं तो उन्हें दो सप्ताह के क्वारंटीन में रहना होगा और फिर वह 22 दिसंबर से ही अभ्यास कर सकेंगे। इससे पहले, भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने बीते दिनों कहा था कि अगर रोहित और इशांत को टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है तो उन्हें किसी भी हाल में अगले चार या पांच दिनों में ऑस्ट्रेलिया रवाना होना होगा।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।