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अंडर-19 वर्ल्ड कप: ICC ने बांग्लादेश के 3 और भारत के 2 खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया

हाईलाइट
- जुर्माने के रूप में ICC ने इन खिलाड़ियों के खाते में डीमेरिट अंक जोड़ दिए हैं
- भारतीय टीम के आकाश सिंह और रवि बिश्नोई दोषी पाए गए
डिजिटल डेस्क। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद भारत और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच हुई झड़प के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर जुर्माने के रूप में डिमेरिट अंक दिए हैं। बांग्लादेश ने रविवार को ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन भारत को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 3 विकेट से हराकर पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
इस जीत के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार किया था। जिसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तनातनी हो गई थी। ICC ने इस घटना के बाद बांग्लादेश के 3 और भारत के 2 खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया है। ICC ने इन खिलाड़ियों के खाते में डीमेरिट अंक जोड़ दिए हैं।
भारतीय टीम के आकाश सिंह और रवि बिश्नोई दोषी पाए गए
भारतीय टीम के आकाश सिंह, रवि बिश्नोई और बांग्लादेश के तौहीद हृदोय, शमीमी हुसैन और राकिबुल हसन को ICC की आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। बांग्लादेश के तीनों खिलाड़ियों पर 6-6 डिमेरिट अंक। जबकि भारत के 2 खिलाड़ियों पर 5-5 डीमेरिट अंक दिए हैं। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बिश्नोई पर अलग से 2 डीमेरिट अंक का जुर्माना भी लगाया है।
मैच के बाद बांग्लादेश टीम के कप्तान अकबर अली ने माफी मांगी
मैच के बाद बांग्लादेश टीम के कप्तान अकबर अली ने कहा था कि, वह अपनी टीम के व्यवहार लिए माफी मांगना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। अकबर ने कहा, मुझे पूरी तरह से नहीं पता कि क्या हुआ और न ही मैं पूछ रहा था कि क्या चल रहा है। लेकिन आप जानते हैं फाइनल में भावनाएं बाहर आ ही जाते हैं।
उन्होंने कहा, कई बार खिलाड़ी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाते। एक युवा होने के नाते, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी भी स्थिति में, हमें विरोधियों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। हमें खेल के प्रति सम्मान रखना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा, क्रिकेट को जैंटलमैन गेम के नाम से जाना जाता है और इसलिए मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि मैं अपनी टीम की तरफ से माफी मांगता हूं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।