Yash Dayal Case: यौन उत्पीड़न मामले में क्रिकेटर यश दयाल को मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

- यश दयाल पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप
- क्रिकेटर के खिलाफ पीड़िता ने दर्ज कराई थी एफआईआर
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को आईपीएल 2025 की चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिला है। यौन उत्पीड़न मामले में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने क्रिकेटर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट द्वारा किसी भी तरह की उत्पीड़ानात्मक कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है।
एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। य़श दयाल की तरफ से वकील गौरव त्रिपाठी कोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों पक्ष 5 साल तक रिलेशन में रहे, ऐसे में यह कहना कि "शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए", प्रथम दृष्टया संतुलित नहीं लगता। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस बिंदु पर पीड़िता की प्रतिक्रिया जरुरी है।
पीड़िता को जारी किया नोटिस
कोर्ट ने पीड़िता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यूपी सरकार को भी मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार से छह सप्ताह के अंदर की जाएगी। बता दें कि 6 जुलाई को एक युवती ने क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत यह एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को निरस्त कराने के लिए यश दयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में क्रिकेटर ने राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया है। हाईकोर्ट का आदेश यश दयाल के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
Created On :   15 July 2025 7:07 PM IST