दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा

Death penalty for rape and murder
दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा
फैसला 29 दिन में दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा

डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। गुजरात की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को ढाई साल की एक बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि दुष्कर्म से संबंधित यह तीसरा मामला है, जिसमें अदालत ने तेजी से फैसला सुनाया - केवल 29 दिनों में। संघवी ने संवाददाताओं से कहा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज की कैबिनेट बैठक में पूरे पुलिस विभाग को शानदार काम करने के लिए बधाई दी। मैं फैसले के लिए न्यायपालिका को भी धन्यवाद देता हूं। यह तीसरा ऐसा मामला है, जिसमें इतनी जल्दी न्याय दिया गया है और यह न केवल गुजरात में, बल्कि शायद देश में एक ऐतिहासिक घटना है।

घटना सूरत के व्यस्त पांडेसरा इलाके की है। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पी.एस. काला ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 35 वर्षीय गुड्डू यादव को दोषी ठहराया है। यादव ने दिवाली से एक रात पहले 4 नवंबर को लड़की का अपहरण कर लिया था और उसे एक झाड़ीदार इलाके में ले गया था और उसे मौत के घाट उतारने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था। दो दिन बाद उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के महज आठ दिन में 246 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। इसके बाद अदालत की सुनवाई सात दिनों में खत्म हो गई थी। अदालत ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई और लड़की के परिवार को मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने 35 वर्षीय व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दुष्कर्म, हत्या और अपहरण का दोषी ठहराया।

(आईएएनएस)

Created On :   7 Dec 2021 2:30 PM GMT

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