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महाराष्ट्र: कार-ट्रक की भिड़ंत में चार की मौत, 3 की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, मूर्तिजापुर। तेज गति से जा रहे ट्रक ने विपरीत दिशा से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में कार में सवार चार लोगों की मौत हो गई, जिसमें दो मासूम बालकों का भी समावेश है। तथा तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती कराया।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुम्बई से नागपुर कार्यवश लोग आए थे। काम निपटा कर यह लोग कार क्रमांक एम एच 04 बीडब्ल्यू 5259 से मुम्बई की ओर जा रहे थे। इसी बीच मूर्तिजापुर पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर स्थित नागोली नागठणा के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक क्रमांक एम एच 15 एफव्ही 1413 ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि कार के सामने का भाग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में नागपुर निवासी 35 वर्षीय बुराऊद्दीन दिलावर, 50 वर्षीय फातेमा दिलावर, 4 वर्षीय असलीम व 6 माह का बुरहानुद्दीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि मुम्बई निवासी 30 वर्षीय साबिया हुसैन हबीब हुसैन, 35 वर्षीय हुसैन हबीब मोहम्मद हुसैन, 50 वर्षीय हुसैन गुलाम हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने वंदे मातरम आपातकालीन दल की सहायता से घायलों को उपचार के लिए स्थानीय लक्ष्मीबाई देशमुख उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया, किंतु घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में भेजा गया।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।