कर्नाटक एसीबी ने रिश्वत देने वालों का मामला सीबीआई को सौंपा
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वत देने वालों के खिलाफ मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया है। एसीबी के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जनाधिकार संघर्ष परिषद के पदाधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई थी। सह-अध्यक्ष आदर्श आर. अय्यर, प्रकाश बाबू बी.के. और कार्यकारी सदस्य विश्वनाथ वी.बी. शिकायतकर्ता हैं।
यह आरोप लगाया गया था कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंद्रकला ने केंद्र सरकार में शीर्ष पद प्राप्त करने के लिए युवराज उर्फ स्वामी को 8.27 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। एक अन्य आरोपी, एनिथ कुमार एम.सी. कर्नाटक में केंद्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष का पद हासिल करने के लिए कथित तौर पर 30 लाख रुपये की रिश्वत दी थी।
शिकायतकर्ता आदर्श अय्यर ने बताया कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंद्रकला के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि, यह भी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता (युवराज उर्फ स्वामी) को राज्यपाल का पद हासिल करने के लिए रिश्वत दी है, जिसने ना केवल एक न्यायाधीश की गरिमा को कम किया है, बल्कि राज्यपाल के पद की छवि को भी प्रभावित किया है।
एसीबी ने मामले की जांच के अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए इन मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया है। इससे पहले, एसीबी ने जनाधिकार संघर्ष परिषद की शिकायतों के आधार पर प्रतिष्ठित शीर्ष सरकारी पदों को प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने के लिए तीन निजी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
स्वामी को रिश्वत के रूप में दिए गए भारी धन को खो चुके आरोपी व्यक्तियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और उनके पैसे वसूल करने की मांग की थी।
पुलिस में दर्ज इन शिकायतों के आधार पर, जनाधिकार संघर्ष परिषद ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी, जो उन्होंने खोई हुई धनराशि के लिए कानूनी उपाय की मांग की थी, जो कि रिश्वत के रूप में दी जाती है। आगे की जांच जारी है।
आईएएनएस
Created On :   18 Nov 2021 8:30 PM IST