तिहरे हत्याकांड में तीन अभियुक्तों को आजीवन कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा

Three accused in triple murder case sentenced to life imprisonment and 50 thousand fine
तिहरे हत्याकांड में तीन अभियुक्तों को आजीवन कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा
फैसला तिहरे हत्याकांड में तीन अभियुक्तों को आजीवन कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नावला गांव मे जमीन को लेकर हुए विवाद में तिहरे हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 10 के न्यायाधीश ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कैद व प्रत्येक को 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साल 2014 में अभियुक्तों ने पिता व उसके दो बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी कुलदीप कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत सिंह व योगेंद्र पंवार ने बताया, 21 फरवरी 2014 को मन्सूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नावला में अपने खेत पर गए लाल सिंह व उसके दो बेटों सतीश व अमरीश की जमीन को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। घटना के संबंध में परिवार के रिश्तेदार ने मृतक के सगे भाई प्रमोद व उसके दो बेटो आदित्य व अमित के खिलाफ थाना मन्सूरपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया था।

पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त मृतक के सगे भाई प्रमोद उसके दो बेटे आदित्य व अमित उर्फ मोनी निवासी नावला को गिरफ्तार किया था। इस मामले को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 10 के न्यायाधीश अशोक कुमार सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।

उन्होंने दोनो पक्षो सुनने के बाद गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त प्रमोद व उसके दो बेटों आदित्य व अमित को तिहरे हत्याकांड मे दोषी मानते हुए आजीवन कैद व प्रत्येक को 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। शस्त्र अधिनियम के तहत अभियुक्त आदित्य व अमित को 25 आर्म्स एक्ट में दो साल और 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई गई है।

आईएएनएस

Created On :   3 Feb 2022 10:00 AM IST

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