OTT Platform Ban: अश्लील कंटेंट दिखाने को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन, उल्लू से लेकर एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी जैसे 25 प्लेटफॉर्म पर बैन

- अश्लील कंटेंट दिखाने को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन
- उल्लू से लेकर ऑल्ट बालाजी जैसे 25 प्लेटफॉर्म पर बैन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेशन की कमी होने की वजह से तमामा तरह के अपत्तिजनक कंटेंट अपलोड कर दिए जाते हैं। और कई बार ये कंटेट भारत के अश्लीलता कानूनों को भी पीछे छोड़ देते हैं ऐसे में फिर भारत सरकार को इसमें सीधे दखल देना पड़ता है। इसी बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उल्लू, ऑल्ट बालाजी, देसीफ्लिक्स, बिग शॉट्स समेत 25 स्ट्रीमिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने ये फैसला अश्लील और सेक्सुअल कॉन्टेंट के खिलाफ कानूनों के तहत लिया है। ये फैसला तब लिया गया जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को इन ऐप्स के खिलाफ कई सारी शिकायते मिली।
इन 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म हुए बैन
Ministry of Information and Broadcasting (MIB) ने अश्लीलता फैलाने वाले 25 ऐप्स पर बैन लगाने का आदेश दिया है। इन ऐप्स में ALTT (पहले ऑल्ट बालाजी), ULLU, बिग शॉट्स ऐप, देसिफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वॉव एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, फेनेओ, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हलचल ऐप, मूडएक्स, नियोनएक्स वीआईपी, शोहिट, फुगी, मोजफ्लिक्स, ट्राइफ्लिक्स शामिल हैं। ये सभी एप आईटी अधिनियम और अश्लील कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए हैं।
इन चार कानूनों के तरह बैन हुए ये ओटीटी प्लेटफॉर्म
- आईटी एक्ट, 2000 (धारा 67)- इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट प्रकाशित या फैलाना कानूनी अपराध है।
- आईटी एक्ट, 2000 (धारा 67A)- इंटरनेट पर सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़ा वीडियो या कंटेंट पोस्ट करना गैरकानूनी है।
- BNS 2023 (धारा 294)– सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करना या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है।
- महिलाओं के अश्लील (निषेध) एक्ट 1986 (धारा 4)- किसी भी माध्यम से महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक रूप में दिखाना कानूनी अपराध है।
Created On :   25 July 2025 3:47 PM IST