प्रोड्यूसर गौरंग दोशी को 6 महीने की जेल, आंखें-2 बनाने के लिए ली रकम नहीं लौटाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के लिए फिल्म निर्माता गौरंग दोशी को 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति एसजे काथावाला ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि दोशी ने अदालत के निर्देश के बावजूद कोर्ट में 1.25 करोड़ रुपए नहीं जमा किए हैं। दोशी ने कई बार रकम जमा करने को लेकर गलत आश्वासन दिया है और 20 जून 2017 के आदेश का पालन नहीं किया है। इसलिए दोशी को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी ठहराया जाता है। और उसे 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि दोशी ने स्क्राग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ दिसंबर 2015 में एक अनुबंध किया था। इस अनुबंध के तहत कंपनी ने दोशी को फिल्म आंखें-2 के लिए एक करोड़ 25 लाख रुपए दिए थे। अनुबंध के तहत दोशी को यह रकम 26 मार्च 2016 तक लौटानी थी। किसी कारणवश फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई इसलिए दोशी ने कंपनी को यह रकम नहीं लौटाई। इसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोशी को एक करोड 25 लाख रुपए कोर्ट में जमा करने को कहा। कोर्ट के आदेश के बावजूद जब यह रकम नहीं जमा की गई तो कंपनी ने हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की।
याचिका में दावा किया गया था कि दोशी ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दोशी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने दोशी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया। फिर दोशी कोर्ट में हाजिर हुआ और अदालत में कहा कि वह 30 अगस्त 2018 तक एक करोड़ 25 लाख रुपए जमा कर देगा। लेकिन इस तारीख को भी उसने रकम नहीं जमा की। इस दौरान कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने न्यायमूर्ति काथावाला को दोशी के विदेश दौरों के बारे जानकारी दी। इसके बाद न्यायमूर्ति ने दोशी के प्रति कड़ा रुख अपनाया और न्यायालय की अवमानना के लिए 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई।
Created On :   17 Nov 2018 6:17 PM IST