AIB मामला : फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह और अजुर्न कपूर को नहीं मिली राहत

Bombay High Court hearing on AIB case,  Ranveer and Arjun Kapoor do not get relief
AIB मामला : फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह और अजुर्न कपूर को नहीं मिली राहत
AIB मामला : फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह और अजुर्न कपूर को नहीं मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अश्लील कॉमेडी शो ऑल इंडिया बकचोद(एआईबी) के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल व फुहड़ टिप्पणी करने के मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह व और अर्जुन कपूर को मंगलवार को भी बांबे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सिंह व कपूर ने इस कथित अश्लील कॉमेडी शो को लेकर खुद के खिलाफ पुणे व मुंबई में दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस आरएम सावंत व जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच के सामने इस याचिका पर सुनवाई हूई।

सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि इस विषय को लेकर अदालत में एक जनहित याचिका प्रलंबित है। इसके अलावा कई याचिकाएं दायर हुई है। बेंच ने कहा कि हम जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकते है कि नहीं इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से उचित निर्देश लिया जाए। इसके बाद ही हम मामले की सुनवाई करेगे। इस तरह से मंगलवार को राहत पाने की आस लगाए बैठे सिंह व कपूर को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। याचिका में सिंह व कपूर ने कहा है कि इस मामले के अन्य आरोपी को राहत दी गई है। इसलिए उन्हें भी राहत दी जाए। इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने समन जारी किया है।
 
याचिका में सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ गलत इरादे से शिकायत की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले को गलत तरीके से समझा है। इसके अलावा जब एआईबी का प्रसारण किया गया था  उस समय ही साफ किया गया था कि एआईबी वयस्कों के लिए है। इस संबंध में अस्वीकरण भी जारी किया गया था। इस मामले को लेकर किसी दर्शक ने शिकायत नहीं की है। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द किया जाए। 


सिंह व कपूर के खिलाफ गिरगांव कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौड़कर की शिकायत पर गौर करने के बाद ताड़देव पुलिस स्टेशन को 2015 में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने सिंह व कपूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि साल 2014 एआईबी का आयोजन किया गया था।

Created On :   3 April 2018 3:18 PM GMT

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