फिल्म ‘केदारनाथ’ के खिलाफ दायर याचिका खारिज, 7 दिसंबर को होगी रिलीज

Bombay High Court rejects petition against film Kedarnath
फिल्म ‘केदारनाथ’ के खिलाफ दायर याचिका खारिज, 7 दिसंबर को होगी रिलीज
फिल्म ‘केदारनाथ’ के खिलाफ दायर याचिका खारिज, 7 दिसंबर को होगी रिलीज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिंदी फिल्म ‘केदारनाथ’ के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमे याचिका सुनवाई योग्य नजर नहीं आ रही है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म केदारनाथ शुक्रवार 7 दिसंबर को प्रदर्शित होने वाली है। इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर पेशे से वकील प्रभाकर त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा पर बनी यह फिल्म हिंदु समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इसके साथ ही फिल्म हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल माने जानेवाले केदारनाथ धाम की गरिमा को भी कम किया है। इसके साथ ही फिल्म में कुछ भी विश्वशनीय नहीं है।

 फिल्म का प्रदर्शन रोकने दायर हुई थी याचिका

गुरुवार को चीफ जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस एमएस कर्णिक की बेंच के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान फिल्म निर्माता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद ढाकेफालकर ने कहा कि फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। फिल्म में एक भिन्न वर्ग के दो लोगों की प्रेमकथा को दर्शाया गया है। हमारी धार्मिक भावनाएं इतनी हल्की नहीं है कि किसी फिल्म के बैकग्राउंड में केदारनाथ के मंदिर को दर्शाने से आहत हो। वहीं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे वकील अद्वैत्य सेठना ने कहा कि बोर्ड ने फिल्म के सभी पहलूओं पर गौर करने के बाद फिल्म के प्रदर्शन का प्रमाणपत्र जारी किया है। फिल्म को लेकर गुजरात व उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है।

पोस्टर पर नजर रखने बने निगरानी संस्था

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया और सुझाव स्वरुप कहा कि बगैर निगरानी के जारी हो रहे पोस्टर व ट्रेलर के नियमन के लिए विशेषज्ञों एक संस्था बनाई जाए। ताकि फिल्मी पोस्टर व ट्रेलर पर भी नजर रखी जा सके।

Created On :   6 Dec 2018 6:29 PM IST

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