'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरिज विवाद: मानहानि मामले में समीर वानखेड़े को लगा झटका, दिल्ली HC ने याचिका पर उठाए सवाल, पूछा - यहां क्यों आए?

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से बॉलीवुड के 'किंग खान' शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टर डेब्यू वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से जुड़े मानहानि मामले में IRS अधिकारी समीर वानखेडे को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने समीर वानखेड़े को अपनी याचिका में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ पर वानखेडे की याचिका की गंभीरता पर सवाल खड़े किए हैं।
मानहानि मामले में समीर वानखेड़े को लगा झटका
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े के वकील ने 'पासओवर' की अपील की है। मालूम हो कि, सभी मामले की सुनवाई के बाद करने की गुजारिश के लिए ‘पासऑवर’ मांगा जाता है। वानखेड़े के वकील ने मुकदमे में संशोधन के लिए समय मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के वकील के अनुरोध स्वीकार भी कर लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि, ‘आप अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं’। अब दिल्ली हाईकोर्ट की रजिस्ट्री सुनवाई की अगली तारीख बताएगी।
मालूम हो कि, समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज में हिंसा, बुरा व्यवहार और गलत छवि दिखाए जाने पर आर्यन के खिलाफ कार्रवाई की अपील की थी। वानखेड़े का कहना है कि रेड चिलीज की वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ ने एंटी-ड्रग एजेंसियों और कानून प्रवर्तन की छवि खराब की है और जनता का भरोसा तोड़ा है।
'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरिज को बताया अपमानजनक
समीर का कहना है कि सीरीज में कुछ अश्लील और अपमानजनक दृश्य हैं, खासकर एक पात्र राष्ट्रीय प्रतीक ‘सत्यमेव जयते’ के नारे का अपमान करता है। इसके कारण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं का उल्लंघन हुआ है।
समीर वानखेड़े की याचिका में कहा गया है कि इस वेब सीरीज में उन्हें और उनके समर्थकों को अपमानित किया गया है। उन्होंने अपनी याचिका में शाहरुख खान और गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेमोरियल बिल्डिंग और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अदालत से सीरीज पर स्थायी रोक लगाने और 2 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग रखी है। इसके अलावा उन्होंने हर्जाने की रकम टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में दान करने का प्रस्ताव रखा है।
Created On :   27 Sept 2025 3:32 AM IST