क्रिस वू को चीन की अदालत ने 13 साल की जेल की सजा सुनाई
डिजिटल डेस्क, लॉस एंजेलिस। चीनी-कनाडाई संगीत और अभिनय स्टार क्रिस वू को चीन की एक अदालत ने शुक्रवार को 13 साल कैद की सजा सुनाई है।
वैरायटी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें बलात्कार और सामूहिक अनैतिकता का दोषी पाया गया। कोर्ट ने कहा कि सजा काटने के बाद उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वू को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था और औपचारिक रूप से आरोपित किया गया था।
उनके मामले की सुनवाई जून में बिना मीडिया एक्सेस वाले एक मामले में हुई थी।
जुलाई 2021 में सौंदर्य उद्योग से जुड़ी 18 वर्षीय डू मीझू ने वू के खिलाफ आरोप लगाए थे। महिला ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए संगीतकार और अभिनेता पर 17 साल की उम्र में और नशे में होने के दौरान उसके साथ डेट-बलात्कार करने का आरोप लगाया है।
डू ने बाद में उस पर दो नाबालिगों सहित अन्य युवतियों के साथ भी ऐसा करने का आरोप लगाया। (चीन की सहमति की उम्र 14 है।)
वू ने उस समय आरोपों से इनकार किया और पुलिस शुरू में स्टार के साथ दिखाई दी। लेकिन दो हफ्ते बाद, बीजिंग में चाओयांग डिस्ट्रिक्ट पीपुल्स प्रोक्यूरेटर ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि उसने कानून के अनुसार जांच के बाद वू की गिरफ्तारी को मंजूरी दे दी है।
चीन में, बलात्कार के अपराध में आम तौर पर तीन से दस साल की जेल की सजा होती है, हालांकि विशेष रूप से गंभीर मामलों में सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक भी हो सकती है। समूह अनैतिकता, जिसे 16 वर्ष से अधिक आयु के तीन या अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने वाले यौन संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है, में पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
जून में मुकदमे के समय मीडिया रिपोटरें ने सुझाव दिया कि वू को तीन से दस साल की जेल की सजा का जोखिम है। 13 साल की सजा इससे अधिक लंबी है और एक सेलिब्रिटी का उदाहरण बनाने के लिए उत्तेजक कारकों या अदालत के फैसले को इंगित कर सकती है।
(आईएएनएस)
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Created On :   25 Nov 2022 6:30 PM IST