प्रीति जिंटा छेडछाड़ मामला: केस हुआ खारिज, वाडिया को मिली राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। चार साल बाद कारोबारी नेस वाडिया व फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा के छेड़छाड से जुड़े मामले में एक नया मोड़ आया।बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रीति जिंटा का कथित रूप से छेड़छाड़ को लेकर पुलिस द्वारा 2014 में उद्योगपति नेस वाडिया के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया। वाडिया के वकील आबाड पोंडा ने कोर्ट के फैसले के जानकारी ये जानकारी दी है। जिंटा और वाडिया अपने-अपने वकीलों के साथ न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ के सामने न्यायाधीशों के चैंबर में पेश हुए।
वाडिया के वकील ने कहा, "नेस के खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया गया। अदालत ने हमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताने को कहा है।" वहीं इस मामले पर जिंटा के वकील ने भी कोई ब्योरा देने से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट ने दी थी मामला खत्म करने की सलाह
आपको बता दें, बांबे हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को कारोबारी नेस वाडिया व फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा को छेड़छाड से जुड़े मामले को खत्म करने का सुझाव दिया था। अदालत का सुझाव था कि वाडिया और जिंटा इस मुद्दे को सौहार्द्रपूर्ण तरीके से सुलझा लें। 1 अक्टबूर को जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस भारती डागरे की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान दौरान जिंटा की ओर से पैरवी कर रही वकील ने कहा कि मेरी मुवक्किल मामले को खत्म करने को तैयार है बशर्ते वाडिया माफी मांगने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा कि मेरी मुवक्किल लिखित माफीनामे पर जोर नहीं दे रही हैं। इस पर वाडिया के वकील आबाद पोंडा ने कहा कि मेरे मुवक्किल अपने मतभेद भूलने को तैयार है पर माफी मांगने के लिए राजी नहीं है। वे एक बार माफी मांग चुके है। इसके अलावा जिंटा मीडिया का ध्यान खीचने के लिए मेरे मुवक्किल से माफीनामा मांग रही हैं।
क्या है पूरा मामला?
अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने 2014 में कारोबारी नेस वाडिया पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था। जिंटा की शिकायत के मुताबित कथित घटना 30 मई, 2014 को इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान मुम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में हुई थी। जिंटा और वाडिया आईपीएल टीम किंग्स एलेवन पंजाब के सह मालिक हैं। शिकायत के अनुसार वाडिया टिकट वितरण को लेकर अपनी टीम के कर्मचारियों को अपशब्द कह रहे थे और तब उन्हें जिंटा ने शांत रहने को कहा, क्योंकि उनकी टीम जीत रही थी। इस पर वाडिया ने जिंटा के साथ अशिष्ट बर्ताव किया था। इसके बाद जिंटा की शिकायत पर पुलिस ने वाडिया के खिलाफ 354,504,506 व 509 के तहत मामला दर्ज किया था। फरवरी महीने में पुलिस ने इस मामले को लेकर कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया था। लेकिन अब वाडिया चाहते है कि उनके खिलाफ गतलफहमी के चलते दर्ज मामले व आरोपपत्र को रद्द कर दिया जाए। याचिका में वाडिया ने कहा कि यह शिकायत निजी प्रतिशोध के चलते दर्ज कराई गई है इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए। अब बांबे हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये मामला निरस्त हो गया है।
Created On :   11 Oct 2018 1:59 PM IST