प्रीति जिंटा और नेस वाडिया को हाईकोर्ट ने दी सलाह, अब खत्म करें मामला

High Court suggest to businessman Ness Wadia and Zinta for end case
प्रीति जिंटा और नेस वाडिया को हाईकोर्ट ने दी सलाह, अब खत्म करें मामला
प्रीति जिंटा और नेस वाडिया को हाईकोर्ट ने दी सलाह, अब खत्म करें मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कारोबारी नेस वाडिया व फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा को छेड़छाड से जुड़े मामले को खत्म करने का सुझाव दिया है। वाडिया के खिलाफ यह मामला साल 2014 में जिंटा ने दर्ज कराया था। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर वाडिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सोमवार को जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस भारती डागरे की बेंच के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। छेड़छाड की घटना वानखेडे स्टेडियम में किंग इलवेन पंजाब के इडियन प्रीमियर लीग (IPL) एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी।

सुनवाई के दौरान दौरान जिंटा की ओर से पैरवी कर रही वकील ने कहा कि मेरी मुवक्किल मामले को खत्म करने को तैयार है बशर्ते वाडिया माफी मांगने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा कि मेरी मुवक्किल लिखित माफीनामे पर जोर नहीं दे रही है। इस पर वाडिया के वकील आबाद पोंडा ने कहा कि मेरे मुवक्किल अपने मतभेद भूलने को तैयार है पर माफी मांगने के लिए राजी नहीं है। वे एक बार माफी मांग चुके है। इसके अलावा जिंटा मीडिया का ध्यान खीचने के लिए मेरे मुवक्किल से माफीनामा मांग रही है।

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वाडिया व जिंटा को मामले को खत्म करने पर विचार करे। यह कहते हुए बेंच ने मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी और कहा कि हम इस मामले को चेंबर में सुनेगे। बेंच ने अगली सुनवाई के दौरान वाडिया व जिंटा को अपने चेंबर में हाजिर रहने का निर्देश दिया। जिंटा की  शिकायत के मुताबित टिकट वितरण को लेकर वाडिया टीम स्टाफ को डांट रहे थे। तब जिंटा ने वाडिया को शांत रहने को कहा था।

इस पर वाडिया ने जिंटा के साथ अशिष्ट बरताव किया था। इसके बाद जिंटा की शिकायत पर पुलिस ने वाडिया के खिलाफ 354,504,506 व 509 के तहत मामला दर्ज किया था। फरवरी महीने में पुलिस ने इस मामले को लेकर कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया था। लेकिन अब वाडिया चाहते है कि उनके खिलाफ गतलफहमी के चलते दर्ज मामले व आरोपपत्र को रद्द कर दिया जाए। याचिका में वाडिया ने कहा कि यह शिकायत निजी प्रतिशोध के चलते दर्ज कराई गई है इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए।

Created On :   1 Oct 2018 8:22 PM IST

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