निहलानी मामले में फिल्म ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार करेगा हाईकोर्ट

High Court will wait for the judgment of the film tribunal
निहलानी मामले में फिल्म ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार करेगा हाईकोर्ट
निहलानी मामले में फिल्म ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार करेगा हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया है कि वह पहलाज निहलानी की ओर से दायर उस अपील पर शीघ्रता पर सुनवाई करे, जिसमें उन्होेंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) द्वारा उनकी फिल्म रंगीला राजा में करीब 20 कट सुझाए गए है। निहलानी ने पिछले महीने सेंसर बोर्ड की ओर से फिल्म ‘रंगीला राजा’ में सुझाए गए 20 कट को मनमानीपूर्ण बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड का आदेश पूरी तरह से अतार्किक है और यह उन्हें परेशान करने के लिए दिया गया है। याचिका में निहलानी ने कहा है कि न तो मेरी फिल्म में अश्लीलता है और न ही द्विअर्थी संवाद, फिर भी मेरी फिल्म में कई तरह की काट-छांट की सिफारिश की गई है।

बुधवार को निहलानी की याचिका जस्टिस बीपी धर्माधिकारी व जस्टिस सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान निहलानी के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने सेंसर बोर्ड के आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील की है। इस पर 23 नवंबर को सुनवाई रखी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया जाए कि वह सुनवाई के दिन तारीख की मांग ने करे। यदि मामले की सुनवाई टालेगी तो इससे फिल्म के प्रदर्शन में अकारण विलंब होगा। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपीलेट ट्रिब्यूनल को शीघ्रता से निहलानी की अपील पर सुनवाई पूरी करने को कहा और साथ ही सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया कि वह सुनवाई में सहयोग प्रदान करे।

Created On :   21 Nov 2018 9:08 PM IST

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