जिया खान सुसाइड : निचली कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने जिया खान मामले के मुकदमे की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है। निचली कोर्ट मामले की सुनवाई को जारी रखे। हाईकोर्ट में जिया की मां राबिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज को आरोपी बनाया गया है और उसके खिलाफ निचली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।
याचिका में राबिया ने महाराष्ट्र सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसके तहत सरकार ने वकील दिनेश तिवारी की नियुक्ति को वापस ले लिया है। तिवारी की विशेष सरकारी वकील के रूप में नियुक्ति की गई थी। गुरुवार को जस्टिस आरएम सावंत व जस्टिस एसएस शिंदे की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई। इस दौरान बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील याचिका में जो बदलाव करना चाहते हैं, उसका मसौदा पेश करें। तब तक निचली कोर्ट इस प्रकरण से जुड़े मुकदमे की सुनवाई को जारी रख सकती है। इस दौरान राबिया के वकील ने कहा कि वे याचिका में जरूरी बदलाव करना चाहते हैं।
इसके बाद बेंच ने मामले की सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल साॅलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच को सीबीआई सौंपी थी। हमने इस मामले में पूरक आरोप पत्र भी दायर किया है। इसलिए हमें इस मामले की पैरवी के लिए वकील नियुक्त करने का अधिकार है।
नियुक्ति को लेकर जारी अधिसूचना रद्द
गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि सरकार की ओर से तिवारी की नियुक्ति को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई थी उसे रद्द कर दिया गयाा है। राबिया ने अपनी याचिका में सरकार के इसी निर्णय को चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि 3 जून 2013 को जिया का शव उसके घर में मिला था। जांच के बाद जिया के बाॅयफ्रेंड सूरज को गिरफ्तार किया गया था। सूरज पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगया गया था। वहीं राबिया ने दावा किया था कि उसकी बेटी की हत्या की गई है। इस बीच हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई कौ सौंपी थी।
Created On :   1 Sept 2017 5:23 PM IST