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हाइब्रिड बिल्लियों को खरीदने पर आलोचना का शिकार हुए जस्टिन बीबर, ऐसा था रिएक्शन

डिजिटल डेस्क, मुम्बई। सिंगर जस्टिन बीबर किसी न किसी वजह से अक्सर सुर्खियों में बनें रहते हैं। हालही में सिंगर ने 25 लाख की दो हाईब्रिड बिल्लियां खरीदी थी। हाइब्रिड बिल्लियों को खरीदने के लिए पेटा (पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स) ने सिंगर की आलोचना की थी। पेटा का कहना था कि वे हाइब्रिड बिल्लियों की मांग बढ़ाने की जगह जस्टिन लोकल शेल्टर से एक बिल्ली को गोद ले सकते थे और उसका जीवन बचा सकते थे। इस मुद्दे पर जस्टिन बीबर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
जस्टिन बीबर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'पेटा, पशु क्रूरता जैसी वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दो। मैं गोद लेकर जानवरों को बचाने में यकीन रखता हूं। आप इन सब में मुझे इसलिए घसीट रहे हैं क्योंकि मुझे विशेष प्रकार की बिल्ली चाहिए थी। समुद्र में जितना प्लास्टिक है उससे जानवरों को बचाओ और मेरी बिल्लियों को अकेला छोड़ दो।'
गौरतलब है कि जस्टिन बीबर ने हालही में अपनी पत्नी हैली बाल्डविन से दोबारा शादी की। दोनों अपनी शादी की पहली सालगिरह के अवसर पर दोबारा शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी में कुछ 154 गेस्ट ही मौजूद थे। दोनों ने अपनी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तस्वीरों में दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे।
बता दें जस्टिन और हैली साल 2016 से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसके पहले जस्टिन सेलिना गोमेज संग रिलेशनशिप में रह चुके हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।