करण जौहर 5 साल के लिए जा सकते हैं जेल, मिला नोटिस

Karan Johar get notice by Health Department for tobacco products
करण जौहर 5 साल के लिए जा सकते हैं जेल, मिला नोटिस
करण जौहर 5 साल के लिए जा सकते हैं जेल, मिला नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक और प्रोड्यूसर करण जौहर इन दिनों इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार शो के जज बने हुए हैं। इसी शो में कमला पसंद पान मसाले का एड दिखाना उन्हें भारी पड़ गया है। चैनल मालिकों के साथ-साथ धर्मा प्रोडक्शन, एंडमोल प्रोडक्शन कंपनी, कमला पसंद कंपनी, करण जौहर और रोहित शेट्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट (कोटपा) 2003 के तहत इन लोगों को दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है।

 

 

 

 

दूसरी बार भेजा गया नोटिस 


करण और रोहित शेट्टी इस शो के जज हैं। वहीं, शो की शुरुआत में धर्मा प्रोडक्शन का नाम आता है, इसलिए इन्हें नोटिस जारी किया गया है। हेल्थ डिपार्डटमेंट के अफसरों का कहना है कि जल्द एड बंद नहीं किया गया तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान करण जौहर को हो सकता है। बता दें के कोटपा एक्ट का वॉयलेशन करने के मामले में उन्हें दूसरी बार नोटिस भेजा गया है। ऐसे में उन्हें 5 साल जेल और दो हजार जुर्माना चुकाना हो सकता है।

 

 


 

 

"सेरोगेटेड एड" दिखाने के दोषी


इस शो से जुड़े सभी लोगों को "सेरोगेटेड एड" दिखाने का भी दोषी पाया गया है। नोटिस में सभी से 10 दिन में जवाब मांगा गया है, नहीं तो उनके खिलाफ दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट केस दायर करेगा। हाल ही में करण के के खिलाफ इत्तफाक मूवी के पोस्टर में सिगरेट पीते दृश्यों के लिए नोटिस जारी किया गया था। यह मूवी शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज और करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने साथ में प्रोड्यूज की थी। इस फिल्म को भी दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जारी किया गया था।


कोटपा एक्ट-2003 के तहत नोटिस जारी


हेल्थ डिपार्टमेंट में टोबैको कंट्रोल सेल के इंचार्ज और एडिशनल डायरेक्टर डॉ. एसके अरोड़ा ने बताया कि कोटपा एक्ट-2003 में सेक्शन 5 के तहत यह नोटिस जारी किया गया है। सेरोगेटेड एड की मनाही है। इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार को ज्यादातर यंगस्टर्स देखते हैं। रियलिटी शो में कमला पसंद को प्रमोट किया जा रहा है। हमारा मकसद तंबाकू के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। 10 दिन में जवाब नहीं मिला तो हम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। उन्हें एड बंद करना होगा।

Created On :   24 Jan 2018 12:27 PM IST

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