MeToo : आलोक नाथ को झटका, कोर्ट ने कहा- विंता नंदा की मीडिया से बातचीत पर नहीं लग सकती रोक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई स्थित दिंडोशी सेशन कोर्ट ने बलात्कार का आरोप झेल रहे अभिनेता आलोक नाथ को झटका दिया है। आलोक नाथ की पत्नी ने मामले में याचिका दायर कर अदालत से मांग की थी कि वह लेखिका-निर्माता विंता नंदा को निर्देश दे कि वे आलोक नाथ के खिलाफ सोशल मीडिया और मीडिया से बातचीत न करें। लेकिन अदालत ने अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए याचिका ठुकरा दी।
मी टू मुहिम शुरू होने के बाद नंदा ने सोशल मीडिया के जरिए आलोकनाथ पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने बाद में मामले की शिकायत पुलिस से भी की थी। इसके बाद आलोक नाथ की पत्नी आशु ने नंदा के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। इसमें आरोप झूठे होने का दावा करते हुए विंता नंदा से सार्वजनिक माफी और एक रूपए हर्जाने की मांग की गई थी। साथ ही उन्होंने मांग की थी कि नंदा को मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए आलोक नाथ मामले में आरोप लगाने से रोका जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सोशल मीडिया में पोस्ट करना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का हिस्सा है। विंता टीवी, सोशल मीडिया, प्रिंट जैसे किसी भी माध्यम से अपना बयान दे सकतीं हैं। बता दें कि विंता नंदा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि आलोक नाथ ने 19 साल पहले उनके साथ बलात्कार किया था।
घटना का ब्योरा देते हुए उन्होंने लिखा था कि आलोक नाथ ने उन्हें घर पर पार्टी में बुलाया था जहां उनके पेय पदार्थ में कुछ मिला दिया गया। जब वे पैदल अकेली वापस लौट रहीं थीं तो आलोक नाथ ने अपनी गाड़ी में घर छोड़ने को कहा। फिर कार के भीतर ही उनके साथ बलात्कार किया।
Created On :   26 Oct 2018 9:48 PM IST