सेंसर बोर्ड के खिलाफ पहलाज निहलानी की याचिका पर 12 नवंबर को होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी की ओर से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) के खिलाफ दायर याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई रखी है। मंगलवार को निहलानी के वकील अशोक सरावगी ने अवकाश जस्टिस संदीप शिंदे के सामने याचिका का जिक्र किया। इस पर जस्टिस ने श्री सरावगी से कहा कि वे 12 नवंबर को अपनी याचिका का उल्लेख करें। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके निहलानी ने याचिका में बोर्ड की ओर से उनकी फिल्म ‘रंंगीला राजा’ में सुझाए गए 19 कट को लेकर असहमति जाहिर की है।
सुझाए गए कट किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं
याचिका में दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड की ओर से सुझाए गए कट किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। बोर्ड ने उन्हें अनावश्यक रुप से परेशान करने के लिए उनकी फिल्म में 19 जगहों पर काटछांट का अादेश जारी किया है। निहलानी के अनुसार उन्होंने एक साफसुथरी फिल्म बनाई है, जिसमे न तो अश्लीलता है और न ही किसी तरह की हिंसा व गालीगलौच के दृश्य हैं। फिर भी मनमाने तरीके से कट सुझाए गए है।
पूर्व अध्यक्ष ने कहा: अब पारदर्शी नहीं रहा सेंसर बोर्ड का कामकाज
याचिका में मांग की गई है कि दो नवंबर को फिल्म के कट को लेकर सेंसर बोर्ड की ओर से जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दिया जाए और फिल्म के प्रदर्शन के लिए जरुरी प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया जाए। इसके साथ ही फिल्म को देखने के लिए अदालत की ओर से एक कमेटी गठित की जाए और उसके सुझाव कोर्ट में मंगाए जाए। ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में श्री निहलानी ने कहा कि अब सेंसर बोर्ड का कामकाज पहले की तरह पारदर्शी नहीं रहा। जिन लोगों को फिल्म देखना चाहिए वे लोग फिल्म नहीं देख रहे है। कई ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन को मंजूरी दी गई जिसमें काफी आपत्तिजनक चीजे थी। जबकि मैंने साफ सुथरी फिल्म बनाई है, फिर भी सेंसर बोर्ड आपत्ति जता रहा।
Created On :   6 Nov 2018 8:05 PM IST