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प्लेनेट मराठी ने लॉन्च किया पे पर व्यू टिकट विंडो

हाईलाइट
- प्लेनेट मराठी ने लॉन्च किया पे पर व्यू टिकट विंडो
मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस) प्रोडक्शन कंपनी प्लेनेट मराठी के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अक्षय बर्दापुर्कर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) आदित्य ओके ने इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा फिल्में देखने के लिए पे-पर-व्यू प्रारूप टिकट विंडो शुरू करने की घोषणा की है।
बर्दापुर्कर और ओके ने कहा, हम प्लेनेट मराठी ओटीटी के दायरे में आने वाले पे-पर-व्यू मॉडल की शुरुआत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस टिकट विंडो के माध्यम से हमारे दर्शक अपने लिए ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे और अपनी पसंदीदा फिल्म को एक बार के शुल्क पर ऑनलाइन देख सकेंगे!
उन्होंने पुष्टि की कि इस सेगमेंट का नाम प्लेनेट मराठी डिजिटल थियेटर है, जो दर्शकों के लिए सितंबर 2020 के पहले सप्ताह से उपलब्ध होगा।
अपने प्रोजेक्ट के बारे में बर्दापुर्कर ने कहा, महाराष्ट्र फिल्म निकाय ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज में प्रोड्यूसर्स को कोविड-19 प्रभाव के कारण अपनी फिल्मों को डिजिटल रूप से रिलीज करने की घोषणा की। प्रोड्यूसर्स को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और यह स्वाभाविक भी है।
एमएनएस/आरएचए
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।