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ऋचा ने ओटीटी पर फिल्मों की रिलीज को बताया निर्माताओं की इच्छा

हाईलाइट
- ऋचा ने ओटीटी पर फिल्मों की रिलीज को बताया निर्माताओं की इच्छा
नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा का कहना है कि किसी फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया जाना या उसका बड़े पर्दे पर रिलीज होना निर्माताओं की पसंद होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महामारी के इस समय में फिल्मों को दिखाया जाना सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, माध्यम चाहें कोई भी क्यों न हो।
अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना अभिनीत गुलाबो सिताबो, विद्या बालन अभिनीत शकुंतला देवी, अक्षय कुमार अभिनीत लक्ष्मी बॉम्ब और गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल जैसी फिल्में उन परियोजनाओं में से हैं, जिन्हें ओटीटी पर रिलीज किए जाने का फैसला लिया गया है।
ऋचा ने इस पर आईएएनएस को बताया, यह निर्माताओं की इच्छा। यह पूरी तरह से उन पर निर्भर करता है। अगर ऐसी कोई तारीख है और ओटीटी यह सुनिश्चित करता है कि कई सारे लोग फिल्म को देखेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर वे इसका चुनाव करेंगे क्योंकि अगर सिनेमाघरों को खोल भी दिया जाता है, फिर भी यह अस्पष्ट है कि कितने सारे लोग अभी थिएटर में वापस आना चाहेंगे या आएंगे।
अभिनेत्री का कहना है कि वह वेब की दुनिया और थिएटर में भेदभाव नहीं करती हैं।
ऋचा कहती हैं, मुझे नहीं लगता है कि ओटीटी या सिनेमा - इनमें से कोई भी एक-दूसरे से कम है। सिनेमा निश्चित तौर पर कुछ ऐसा है, जिसे हम सभी करना चाहते हैं, खुद को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं और फिल्मों का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की एक अनिश्चित परिस्थिति में माध्यम की परवाह किए बगैर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी फिल्में दर्शकों तक कैसे भी पहुंचे।
ऋचा आखिरी बार फिल्म सेक्शन 375 में नजर आई थीं। आने वाले समय में वह अभी तो पार्टी शुरू हुई है और शकीला जैसी फिल्मों में नजर आएंगी। इसके साथ ही वह वेब सीरीज इनसाइड एज का भी हिस्सा हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।