सुप्रीम कोर्ट सुब्रत रॉय के नाम के उपयोग संबंधी याचिका की नहीं की सुनवाई

Supreme Court not hearing the petition regarding the use of Subrata Roys name
सुप्रीम कोर्ट सुब्रत रॉय के नाम के उपयोग संबंधी याचिका की नहीं की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट सुब्रत रॉय के नाम के उपयोग संबंधी याचिका की नहीं की सुनवाई
हाईलाइट
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नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को नेटफ्लिक्स द्वारा बिहार की निचली अदालत के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। इस आदेश में बिहार की निचली अदालत ने नेटफ्ल्क्सि को आगामी वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनेयर्स में बिजनेसमैन सुब्रत रॉय के नाम का उपयोग करने से रोक दिया था। इस सीरीज को भारत में बुधवार को रिलीज तय थी।

मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेटफ्लिक्स की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि इसने ओटीटी मंच को अररिया ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने के लिए पटना उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी है। शीर्ष अदालत ने अपील पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, हमें खेद है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सहारा इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए नेटफ्लिक्स द्वारा दायर की गई याचिका का विरोध किया। सिंह ने पीठ के समक्ष दलील दी कि यह आदेश एक सिविल जज द्वारा पारित किया गया था और अगर कोई अपील होनी थी, तो उसे जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर करना होगा न कि उच्च न्यायालय या शीर्ष अदालत के समक्ष।

नेटफ्लिक्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि शीर्ष अदालत को वेब सीरीज के संबंध में सभी याचिकाओं को स्थानांतरित करना चाहिए, जो कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। शीर्ष अदालत ने नेटफ्लिक्स द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

एसडीजे/एसजीके

Created On :   2 Sept 2020 4:31 PM IST

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