फिल्मों की पाइरेसी रोकने के लिए सरकार ने उठाया सख्त कदम, होगी 3 साल की जेल

The government has taken a tough step to stop the piracy of films
फिल्मों की पाइरेसी रोकने के लिए सरकार ने उठाया सख्त कदम, होगी 3 साल की जेल
फिल्मों की पाइरेसी रोकने के लिए सरकार ने उठाया सख्त कदम, होगी 3 साल की जेल

डिजिटल डेस्क, मुम्बई। बॉलीवुड के लिए पाइरेसी एक चिंता का विषय है। हाल ही में सोनम और राजकुमार राव स्टारर फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा लीक हो गई। इसके पहले भी कई फिल्में लीक हो चुकी हैं। कुछ समय पहले ही बॉलीवुड सितारे, पीएम मोदी से मिले थे और पाइरेसी के बारे में खुलकर बात की थी। बजट 2019 के दौरान भी फिल्मों से संबंधित कई प्रावधान किए गए। 

जिसके चलते भारत सरकार ने सिनेमैटोग्राफी एक्ट में बड़े बदलाव किए। सितांशु कर, जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के निदेशक है। उन्होंने ट्विटर कर जानकारी दी कि फिल्म पाइरेसी को अब एक गंभीर अपराध माना जाएगा। Cinematograph Act 1957 में हुए संसोधन के अनुसार जो भी व्यक्ति बिना किसी लिखित अनुमति के फिल्मों को रिकार्ड करेगा। उसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल व 10 लाख रूपये जुर्माना होगा। इसके अंतर्गत वे सभी लोग शामिल होंगे, जो ​फिल्मों को रिकॉर्ड करते, व उसका कारोबार करते हुए दिखाएं देंगे। 

प्रधानमंत्री मोदी ने सिनेमा से जुड़ी इस समस्या को संज्ञान में​ लिया, जिससे बॉलीवुड सेलेब्स काफी खुश हैं। बजट 2019 के दौरान सिनेमा के विषय पर बात की गई। साथ ही उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र भी पीयूष गोयल द्वारा किया गया। इस दौरान संसद में उरी के फेमस डॉयलाग हाउ इज द जोश के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि हर साल कई फिल्में पाइरेसी का शिकार हो जाती हैं, जिसके चलते फिल्मों को करोड़ों का नुकसान होता है। 

Created On :   7 Feb 2019 2:56 PM IST

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