Samay Raina: सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को लगाई फटकार, लगाया 3 लाख का जुर्माना बोले-‘पता नहीं किस तरह के यूथ आइकन हैं?’

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को लगाई फटकार, लगाया 3 लाख का जुर्माना बोले-‘पता नहीं किस तरह के यूथ आइकन हैं?’
कॉमेडियन समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज मंगलवार को उनके केस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पिछले आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई है।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कॉमेडियन समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज मंगलवार को उनके केस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पिछले आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई है। अदालत ने समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यह रकम जमा नहीं की गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को फटकार लगाते हुए कहा 'ये खुद को 'यूथ आइकॉन' कहते हैं। मुझे नहीं पता कि वह किस तरह का यूथ आइकॉन है। यह सोचकर ही मुझे घबराहट होती है। हमें लगता है कि समय रैना ने कोर्ट को गुमराह किया है और हमारे आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है।'

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि रैना पहले दिए गए निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहे। कोर्ट ने गौर किया कि बेंच के सामने भरोसा दिलाने के बावजूद, उनका बाद का व्यवहार रिकॉर्ड पर दर्ज किए गए वादों के मुताबिक नहीं था। सीनियर वकील अपराजिता सिंह का कहना है कि समय रैना शो तो कर रहे हैं लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने एसएमए फाउंडेशन या पीड़ित लोगों से संपर्क नहीं किया है।

क्या था मामला?

दरअसल पिछले साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के होस्ट समय रैना और उनके साथी कॉमेडियनों को विकलांगता और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों वाले लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था 'ऐसी हरकतों के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सजा हो सकती है। अपने पॉडकास्ट वगैरह पर जाकर माफी मांगें। फिर हमें बताएं कि आप कितना जुर्माना या हर्जाना भरने को तैयार हैं।'

Created On :   14 July 2026 5:21 PM IST

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