कर्नाटक में दिल्ली, तमिलनाडु से लौटने वालों के लिए 3 दिनों का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य
बेंगलुरू, 28 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार ने अन्य राज्यों से लौटने वालों के लिए क्वारंटीन नियम को फिर से लागू कर दिया। दिल्ली और तमिलनाडु से लौटने वालों के लिए 3 दिनों का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने रविवार को दी।
राजस्व विभाग के प्रधान सचिव एन. मंजूनाथ प्रसाद ने कहा, महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 14-दिवसीय होम क्वारंटीन में रखा जाएगा।
मुख्य सचिव टी.एम. विजय भास्कर ने 15 जून को 3 दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटीन का आदेश दिया। इसके बाद दिल्ली और तमिलनाडु से लौटने वालों को 11 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा।
हालांकि, महाराष्ट्र से लौटने वालों का नियम वही है।
प्रसाद ने कहा, महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिनों तक संस्थागत क्वारंटीन में रहना अनिवार्य है, उसके बाद 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में भी रहना होगा।
इन राज्यों के अलावा, अन्य राज्यों से लौटने वाले लोगों को केवल होम क्वारंटीन से गुजरना होगा।
Created On :   28 Jun 2020 6:30 PM IST